Recent Posts

banner image

Pf में पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है और कब नहीं निकाल सकते

Pf में पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है और कब नहीं निकाल सकते

दोस्तों अगर आप नौकरी करते है और आपकी कंपनी के द्वारा आपका PF काटा जाता है तो ये पैसा दो खातो में जमा किया जाता है जिसमे से एक हिस्सा EPF में और दूसरा हिस्सा EPS अकाउंट में जमा किया जाता है | 

आपकी मासिक सैलरी से कटने वाला 12 फीसदी पैसा EPF में जमा हो जाता है. कंपनी की ओर से 3.67 फीसदी EPF में जमा होता है और बाकी 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा हो जाता है. पेंशन फंड में हर महीने 1,250 रुपये अधिकतम जमा हो सकते हैं


पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है


कर्मचारी पेंशन स्‍कीम (ईपीएस) के नियमों के मुताबिक, किसी 
कर्मचारी ने नौकरी छोड़ने से पहले 10 साल से कम सेवा की है या 58 
साल का हो गया है, जो भी जल्‍दी हो, वह पेंशन फंड खाते से एकमुश्‍त 
पैसा निकाल सकता है.

अगर आपकी सर्विस को 10 साल पूरे हो गए हैं तो स्‍कीम सर्टिफिकेट 
व्‍यक्ति को जारी कर दिया जाता है. जिस दिन से आप ईपीएफ स्‍कीम 
से जुड़ते हैं, उस दिन से आपकी सर्विस के सालों की गणना की जाती 
है.
अगर आपकी उम्र 58 साल से कम है तो वह एकमुश्‍त पैसा निकालने 
के बजाय ईपीएस के तहत स्‍कीम सर्टिफिकेट का विकल्‍प ले सकता 
है. ऐसा स्‍कीम सर्टिफिकेट तब लिया जा सकता है जब व्‍यक्ति ने 
किसी और संस्‍थान में नौकरी की योजना बनाई हो.
सर्विस के 10 साल पूरे होने पर कर्मचारी को पेंशन सर्टिफिकेट मिल जाता है. ईपीएस के तहत 58 साल की उम्र से मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. अगर आप 9 साल 6 महीने से कम की स्थिति में पेंशन के हिस्सा को निकालते हैं तो आप बाद में पेंशन के लिए हकदार नहीं होंगे. 

Pf में पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है और कब नहीं निकाल सकते Pf में पेंशन का पैसा कब निकाल सकते है और कब नहीं निकाल सकते Reviewed by Admin on 4:04 am Rating: 5

कोई टिप्पणी नहीं:

Blogger द्वारा संचालित.